
वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई पेपर, सोमवार 27 अक्टूबर 2025-:
देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट किया जायेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज सोमवार 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कल मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और यह 07 फरवरी 2026 तक चलेगा। पूरे 103दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मतदाता सूची का अपडेशन किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत नये मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जोड़े जायेगे और मतदाता सूची में सामने आने वाली त्रुटियों को सही भी किया जायेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने आज सोमवार को बताया कि आज सोमवार 27 अक्टूबर 2025 की रात से ही इन सभी बारह राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों की मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जायेगा, जहां पर एसआईआर होना है। इन राज्यों में कल से शुरू होगा एसआईआर-: छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी, लक्षद्वीप, केरल, गोवा और अंडमान निकोबार। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हों उनके नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम उनके पते में हुई त्रुटियों को सही किया जाता है। इसके तहत बीएलओ- मतदान केंद्र अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से स्वयं इसके लिए फार्म भी भरवाने का काम करते हैं। आईये जानते हैं एसआईआर में मतदाताओं को क्या करना होग, और एसआईआर कब होगा-: एसआईआर कल मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 से शुरु होगा। इसके तहत 28 अक्टूबर से 03 नवंबर 2025 तक एसआईआर फार्म की प्रिटिंग और प्रशिक्षण कार्य होगा। 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य किया जायेगा। 09 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति कर सकते हैं 09 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन कार्य होगा। 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जायेगी। एसआईआर के दौरान बीएलओ/ बीएलए मतदाताओं को फार्म देंगे। मतदाता बीएलओ को अपनी जानकारी मिलान करवानी होगी। यदि किसी का नाम मतदाता सूची मे दो स्थानों पर है तो एक स्थान की मतदाता सूची से नाम कटवाना होगा। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरना होगा और इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे। एसआईआर के दौरान मान्य किए जाने वाले दस्तावेज-: नौकरीपेशा लोगों का पेंशन पहचान पत्र( पीपीओ), किसी शासकीय विभाग के द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कक्षा दसवीं की अंकसूची, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम , भूमि मकान का आबंटन पत्र, आधार कार्ड, आदि। एसआईआर- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, क्यों जरूरी है-: वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2004 तक की एसआईआर हो चुकी है। किन्तु गत 21 वर्षों से यह कार्य शेष है। इस लंबे समय के दौर में मतदाता सूची में कई प्रकार से परिवर्तन होना भी जरूरी है। जैसे कि मतदाताओ का माइग्रेशन, दो स्थानों के मतदाता सूची में नाम का होना, मतदाता की मृत्यु के बाद भी सूची में नाम बने रहना, विदेशी नागरिक का मतदाता सूची में नाम जुड़ना, । कोई भी योग्य सही मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने न रह जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची मे शामिल न हो इसको भी देखना ।



